देहरादून। यूपी में इस तरह का कानून पहले से ही लागू है। हालांकि उत्तराखंड सरकार का दावा है कि उत्तराखंड लोक तथा निजी संपति क्षति वसूली कानून 2024 अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा कठोर है। बता दें कि बीती आठ फरवरी को नैनीताल जिले के हल्द्वानी में अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़े जाने के बाद हिंसा भड़क गई थी। जिसके बाद वहां पर उपद्रवियों ने करीब 80 सरकारी और निजी वाहनों में आग लगा दी थी। इसके अलावा जिला प्रशासन। पुलिस और हल्द्वानी नगर की करीब चार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था।
हल्द्वानी हिंसा के बाद ही धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड लोक तथा निजी संपति क्षति वसूली अध्यादेश-2024 को मंजूरी दी थी। जिसमें विरोध प्रदर्शन और दंगे जैसी घटनाओं में सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले से ही उसकी वसूली किए जाने का प्रावधान है।